5 अगस्त को केंद्र सरकार ने हटाया था अनुच्छेद 370
याचिकाकर्ताओं ने की थी बड़ी बेंच को भेजने की मांग
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाया. यह मामला बड़ी बेंच में नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर 23 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.
5 अगस्त को केंद्र सरकार ने हटाया था अनुच्छेद 370
• NAV JANYUG EXPRESS